PATNA : आर्म्स लाइसेंस के लिए अब आपको वर्षों तक जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। आर्म्स लाइसेंस के आवेदन को बरसों तक लंबित रखने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।
कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि आर्म्स लाइसेंस के आवेदन पर 6 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करें।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अपने आदेश में आर्म्स कानून का जिक्र करते हुए कहा कि आर्म्स लाइसेंस के आवेदन पर थाना को 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होती है।
पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 60 दिनों के अंदर आर्म्स का लाइसेंस जारी करने के बारे में जिला अधिकारी को अपना आदेश जारी करना है। लेकिन कोई भी जिला प्रशासन आरुष कानून से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं करता है।
बता दें कि राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा जिला के सभी डीएम तथा एसपी को आर्म्स लाइसेंस से सम्बंधित आवेदन को कानून के मुताबिक निष्पादन करने का आदेश दिया गया है।
ताजा आर्म्स लाइसेंस संबंधित कानून कहता है कि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पुलिस को रिपोर्ट सौंप देनी है। साथ ही पुलिस रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के अंदर लाइसेंस देने और नहीं देने के बारे में आदेश जारी कर देना है