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पटना हाईकोर्ट सख्त, कहा- आम लोगों को नहीं मिल रहा न्याय, म्यूनिसपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन के लिए सरकार को मिली दस दिनों की मोहलत

पटना हाईकोर्ट सख्त, कहा- आम लोगों को नहीं मिल रहा न्याय, म्यूनिसपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन के लिए सरकार को मिली दस दिनों की मोहलत

PATNA: पटना हाईकोर्ट में सोमवार को म्यूनिसपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन के मामले पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार द्वारा पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नगरपालिका भवन ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होने को हाईकोर्ट ने काफी गम्भीरता से लिया। गोपाल प्रसाद भारतिय की याचिका पर जस्टिस सी एस सिंह ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ट्रिब्यूनल गठन के लिए दस दिनों की मोहलत दी है।

इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि में नगरपालिका भवन प्राधिकार, (ट्रिब्यूनल) का गठन नहीं किया गया, तो हाईकोर्ट सख्त कार्रवाई करेगी। इसी वर्ष 22 मार्च ,2021 को हाईकोर्ट ने इस ट्रिब्यूनल का गठन करने के लिए राज्य सरकार को एक माह का समय दिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई 25 जून को रखा था। हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि इस ट्रिब्यूनल का गठन करने के संबंध में शीघ्र राज्य सरकार निर्णय लेगी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैए पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के तीन माह पूर्व दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। अब तक ट्रिब्यूनल का गठन क्यों नहीं किया गया।

पिछले कई सालों से ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होने के कारण बड़ी तादाद में मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं।इससे आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और वे परेशान हो रहे हैं। कोर्ट राज्य सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई,लेकिन उसे ट्रिब्यूनल के गठन के लिए दस दिनों का समय दिया है। इस मामले दस दिनों बाद अगली सुनवाई होगी।

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