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पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार और पटना नगर निगम से किया जवाब तलब

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार और पटना नगर निगम से किया जवाब तलब

पटना. पटना हाई कोर्ट ने नगर विकास भवन के निर्माण के प्रस्ताव को पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई कमेटी के समक्ष नहीं रखे जाने के मामले में राज्य सरकार व पटना नगर निगम से जवाब तलब किया है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने मनोज कुमार व अन्य की याचिका पर  सुनवाई की।

इस याचिका में पटना नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को जारी पत्र संख्या - 05076 को रद्द करने की माँग कोर्ट से किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस पत्र को कथित रूप से अनाधिकृत रूप से जारी किया गया है। 

दोनों याचिकाकर्ता पटना नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के सदस्य हैं।याचिका में कहा गया है कि बिहार नगरपालिका एक्ट की धारा 99 के अनुसार नगरपालिका को नगरपालिका के क्षेत्र के बाहर भी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण करने और रखने की शक्ति प्राप्त है। वही धारा 104 में कहा गया है कि नगरपालिका की कोई भी संपत्ति का निपटारा नियम के तहत सशक्त स्थाई समिति द्वारा किया जाएगा।  

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने बताया कि कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर राज्य सरकार और पटना नगर निगम को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।  इस मामले पर आगे की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद की जाएगी।


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