पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को किया तलब, ये है मामला

पटना. हाईकोर्ट ने पटना के दानापुर स्थित बीएस कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ ने बिंदेश्वर सिंह कॉलेज के मामले पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध कराये जाने के लिए अभी तक कोई भी राशि आवंटित नहीं की गई है। कालेज में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्राओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इस जनहित में ये भी मांग की गई कि छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन मुहैया कराने के लिए कॉलेज परिसर में वेंडिंग मशीन भी लगाया जाना चाहिए। एमीकस क्यूरी अधिवक्ता स्मृति सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पिछले आदेश पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
अभी तक न तो कॉलेज में शौचालय बनाया गया है और न तो चहारदीवारी बनाने का कार्य शुरू किया गया है। सरकारी अधिवक्ता शिल्पा सिंह ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा है।
पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आदेश का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का वेतन रोक दिया जा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।