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पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को किया तलब, जानिए वजह

पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को किया तलब, जानिए वजह

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने जीपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेन्ट समेत अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई में तलब किया। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने इंदु भूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह कहा कि सेवानिवृत्ति की तिथि तक जी पी एफ, 240 दिनों का लिव इनकैशमेन्ट, ग्रेच्युटी व सेवानिवृत्ति की तिथि को वैधानिक ब्याज के साथ वास्तविक वेतन पर पेंशन नहीं मिला है। याचिकाकर्ता ने बकाया राशि देने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने अप्रैल 1995 से जून 2004 तक वेतन देने हेतु आदेश देने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता ने मार्केट रेट पर ब्याज देने हेतु आदेश देने का भी आग्रह किया है। 

याचिकाकर्ता 30 जून, 2004 को सेवानिवृत्त हुआ था। याचिकाकर्ता की नियुक्त टाइपिस्ट के पद पर बिहार स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 5 मई, 1964 को हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि जी पी एफ और पेंशन की कुछ राशि दी गई है और शेष राशि के लिए संबंधित अधिकारियों से भुगतान करने आग्रह किया गया है, किंतु अभी तक नहीं दी गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

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