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पटना हाईकोर्ट ने एएसपी काम्या मिश्रा को किया तलब, गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में हुई अहम सुनवाई

पटना हाईकोर्ट ने एएसपी काम्या मिश्रा को किया तलब, गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में हुई अहम सुनवाई

पटना. पटना हाई कोर्ट ने पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई की। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस मामले में एस आई टी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा को अगली सुनवाई में तलब किया हैं। अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एस आई टी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं।

इससे पूर्व इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी। आज कोर्ट ने एस आई टी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा हैं। 

कोर्ट के पिछली सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्ज शीट फाइल किया जा चुका है। पिछली सुनवाई में उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि आफ्टर केयर की अधीक्षिका को गिरफ्तार किया जा चुका हैं। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था।


राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि दोनों पीडितों  की ओर से महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। पीड़िता की संबंधित अधिकारियों के समक्ष जांच भी की गई थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था। कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे।  कमेटी ने इस  मामले में 31 जनवरी को अखबार में  प्रकाशित रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। केअर होम में 260 से भी ज्यादा महिलाएं वास करती हैं। इस मामले पर आगे की सुनवाई 24 नवंबर, 2022 को की जाएगी।


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