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पटना हाई कोर्ट ने अतिक्रमण मुक्ति में नाकामी को लेकर दानापुर सीओ और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को किया तलब

पटना हाई कोर्ट ने अतिक्रमण मुक्ति में नाकामी को लेकर दानापुर सीओ और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को किया तलब

पटना. पटना हाई कोर्ट ने पटना मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए दानापुर के अंचलाधिकारी व दानापुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को अगली सुनवाई में तलब किया। चीफ जस्टिस संजय करोल  की खंडपीठ ने राज किशोर श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।  कोर्ट ने इन अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट भी दायर करने को कहा है। 

अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि उक्त नहर बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति को दानापुर के अंचलाधिकारी ने अपने जवाबी हलफनामा में स्वीकार किया है। अंचलाधिकारी ने अपने हलफनामा में यह भी कहा है कि बगैर किसी आवंटन के ही अतिक्रमणकारी अवैध रूप से रह रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है ।अगले चार सप्ताह में कम से कम 70 फीसदी अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। 

सुनवाई के दौरान दानापुर के अंचलाधिकारी कोर्ट में मौजूद थे।  सोन नहर प्रमंडल, खगौल, पटना द्वारा अतिक्रमण वाद दायर करने के लिए दानापुर के अंचलाधिकारी को लिखा गया था, लेकिन अभी तक इसे नहीं हटाया गया। सोन नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा दानापुर के अंचलाधिकारी को अतिक्रमणकारियों की सूची भी अंचलाधिकारी को दी गई है।

 कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्र में विभागीय मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर किये गए अतिक्रमण को अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण वाद दायर कर ठोस अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया है, ताकि विभागीय भूमि अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो सके। इस मामले में आगे की सुनवाई अब आठ सप्ताह बाद की जाएगी।

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