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पटना हाईकोर्ट ने फल्गु नदी में कचड़ा डालने के मामले पर की सुनवाई, बुडको को वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कराने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने फल्गु नदी में कचड़ा डालने के मामले पर की सुनवाई, बुडको को वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू कराने का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फल्गु नदी में खुले तौर पर डाले जा रहे कचडे और गन्दगी डाले जाने के मामले पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए बूडको के एमडी को निर्देश दिया है कि वह जल्द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हेतु चुनी हुई कम्पनी से अग्रीमेंट कर काम की शुरुआत करे।


ये जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी। कोर्ट ने बुडको से यह भी कहा कि यदि वह चुनिंदा कम्पनी के काम करने से संतुष्ट है, तो अग्रीमेंट की प्रक्रिया जल्द पूरा करे । ऐसा न करने पर बूडको के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी और उन पर अवमानना की कार्यवाही चलाई जा सकती है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को  बताया कि ऐतिहासिक फाल्गु नदी कचरे से भर रही है। चैनलाइजेशन और पानी का प्रवाह अपने आप में एक प्रमुख मुद्दा है। 

ऐतिहासिक महत्व वाले इस महान शहर को पर्यटकों के लिए एक यादगार यात्रा बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे। इस  मामलें पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

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