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पटना हाईकोर्ट ने पीड़ित परिजन को मुआवजा नहीं मिलने के मामले पर की सुनवाई, पूर्वी चंपारण डीएम को राशि भुगतान का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने पीड़ित परिजन को मुआवजा नहीं मिलने के मामले पर की सुनवाई, पूर्वी चंपारण डीएम को राशि भुगतान का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने नक्सली हमले मे मारे गए ग्रामीण के आश्रितों को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बावजूद, सरकार से मिलने वाली अनुग्रह राशि नही दिये जाने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के डीएम को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर पूरे मामले की पड़ताल कर मुआवजा की राशि का भुगतान करें।जस्टिस मोहित कुमार शाह  ने पुष्पा देवी की रिट याचिका पर सुनवाई की। 


याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल के पति को नक्सलियों ने मई, 2008 में मार डाला था। इस मामलें में एक पुलिस केस दर्ज हुआ और अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा भी चला। 

जिला प्रशासन की ओर से 2016-17 में याचिकाकर्ता को सुरक्षा व्यय योजना अंतर्गत नक्सली , उग्रवादी या नरसंघार आदि घटना के शिकार निर्दोष व्यक्तियों के आश्रितों को मिलने वाली मुआवजा ( अनुग्रह) राशि कुल पचास हज़ार रुपये देने का निर्देश जिला प्रशासन ने दिया।

लेकिन इस राशि का अब तक भुगतान नही हुआ। याचिकाकर्ता पिछले छ: साल से दफ्तरों के चक्कर काट रही है,पर कोई नतीजा नहीं  निकला। कोर्ट ने इस मामले को गम्भीरता से लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। अनुग्रह राशि नहीं दिये जाने की स्थिति में 27 सितम्बर,2022 को डीएम को कोर्ट में हाज़िर रहना होगा।

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