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पटना हाईकोर्ट ने इस थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा, जानिए क्या है मामला

पटना हाईकोर्ट ने इस थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा, जानिए क्या है मामला

पटना. कथित रूप से गोपालगंज जिले के कटेया थाना की पुलिस द्वारा राज नाथ शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करने और गिरफ्तारी के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट देने को कहा है। जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने ये आदेश राजनाथ शर्मा के भाई धनराज कुमार राय द्वारा लापता व्यक्ति को पेश करने को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। 

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके भाई की गिरफ्तारी 7 जून 2021 को की गई और सीआरपीसी की धारा 167 में दिए गए अनिवार्य कानूनी कानूनी प्रवधान के बावजूद कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा में भी इस बात को नकारा नहीं गया है कि राज नाथ शर्मा की गिरफ्तारी कटेया थाना कांड संख्या- 189/ 2021 के तहत नहीं की गई थी। लेकिन प्रतिवादियों का कहना था कि जब राजनाथ शर्मा पुलिस लॉकअप में था, तो वह पुलिस लॉकअप से भाग गया था।

इसको लेकर कटेया पुलिस थाना कांड संख्या- 190 / 2021 दर्ज किया गया था। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर पूरक जवाबी हलफनामा में यह कहा गया है कि एसएचओ और आईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 5 अगस्त 2022 को हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक कोर्ट में मौजूद थे। इस मामलें पर आगे सुनवाई की जाएगी।



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