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पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के रिजल्ट में विलम्ब होने पर अपनाया कड़ा रुख, दी चेतावनी

पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के रिजल्ट में विलम्ब होने पर अपनाया कड़ा रुख, दी चेतावनी

पटना. राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परीक्षा नहीं लेने और परीक्षाफल प्रकाशित करने में विलम्ब किये जाने से कड़ा रुख अपनाया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विवेक राज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी। कोर्ट ने कई विश्वविद्यालयों पर जुर्माना तक लगाने के साथ ही वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी तथा मगध विश्वविद्याल के रजिस्टार को तलब किया है। इस जनहित याचिका में राज्य के कई विश्वविद्यालयों की ओर से हलफनामा दायर कर अपने विश्वविद्यालय का स्थिति स्पष्ट किया।

बी एन मंडल यूनिवर्सिटी

विश्वविद्यालय की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि दिसंबर तक सभी परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जबकि एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट फरवरी 2023 और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अप्रैल 2023 तक जारी कर दिया जाएगा।

टीएनबी भागलपुर यूनिवर्सिटी की ओर से हलफनामा दायर कर अपने यहां लंबित परीक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही कब किस कोर्स का परीक्षा लिया जायेगा और परीक्षा का कब रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, इस बारे में जानकारी दी। कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए तय समय पर परीक्षा लेने तथा रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया।

मगध विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की ओर से हलफनामा नहीं दायर किये जाने से नाराज  कोर्ट ने वीसी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा कि जुर्माने की राशि दो दिनों के भीतर पटना हाई कोर्ट एडवोकेट क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन में जमा करने का आदेश दिया।

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की ओर से हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के वीसी को 14 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। वहीं परीक्षा लेने में विलंब और रिजल्ट प्रकाशित करने में हो रही देरी के बारे में पूरा ब्यौरा देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने पूर्णियां विश्वविद्यालय को एक सप्ताह के भीतर परीक्षा में होने वाली देरी तथा रिजल्ट प्रकाशित करने में हो रही विलम्ब होने के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। तय समय के भीतर हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर वीसी को पांच हजार रुपया का जुर्माना लगाया। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से दायर हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से आधा अधूरा हलफनामा दायर किये जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वीसी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया। 

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय

कोर्ट ने वीसी को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा है कि परीक्षा लेने में क्यों विलंब हो रहा है। परीक्षाफल प्रकाशित करने में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट की ओर से तय समय के भीतर हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर वीसी को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जय प्रकाश विश्वविद्यालय के वीसी को एक सप्ताह के भीतर पूरक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। इस मामलें पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी।

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