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पटना हाईकोर्ट में 17 नवम्बर को उपयोगिता प्रमाण पत्र मामले को लेकर होगी सुनवाई, रणजीत पंडित ने दायर की है जनहित याचिका

पटना हाईकोर्ट में 17 नवम्बर को उपयोगिता प्रमाण पत्र मामले को लेकर होगी सुनवाई, रणजीत पंडित ने दायर की है जनहित याचिका

PATNA : पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किये जाने के मामलें पर सुनवाई 17 नवंबर,2022 को की जाएगी। रणजीत पंडित की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय क़रोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया था। इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के कई विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा किया गया है।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया था की ये राशि लगभग एक लाख बारह हज़ार करोड़ का हैं, जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं दायर किया गया है। ये आंकड़े 31 अगस्त,2022 तक का हैं। ये राशि 2002 - 03 से ले कर 2020 - 21 तक सामंजित किया जाना लंबित हैं। कोर्ट ने अकाउंटेंट जनरल के पक्ष प्रस्तुत कर रहे अधिवक्ता से जानना चाहा कि इस सन्दर्भ में अकाउंटेंट जनरल की क्या शक्तियां हैं।

राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया की इस सम्बन्ध में अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों के बीच माह में एक बार इस मुद्दे पर बैठक किये जाने की योजना है।

साथ ही राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दायर कर बताने को कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा 2003 -04 से 2020- 21 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं जमा करने पर क्या कार्रवाई की।

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