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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका, अब खाली करना होगा सरकारी बंगला

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका, अब खाली करना होगा सरकारी बंगला

पटना :  पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए आजीवन मिलने वाली आवास की सुविधा को ख़त्म कर दिया है. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने यह फैसला सुनते हुए कहा कि यह नियम पूरी तरह से असंवैधानिक है और इससे सार्वजानिक धन का दुरूपयोग हो रहा है.

विदित हो  2016 में तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने , बिहार विशेष सुरक्षा कानून में संशोधन करते हुए ,राज्य के पांच  पूर्व मुख्यमंत्रियों को  आजीवन, ए टाइप बंगला आवंटित करने व सुरक्षा दस्ता देने का संशोधित नियमावली जारी किया था । तेजस्वी यादव की ओर से बंगला खाली कराए जाने के मामले में दायर हुई अपील पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 2016 की उक्त नियमावली की वैधता पर स्वतः संज्ञान लिया था और इस मामले में  एक रिट याचिका स्वतः दायर करने का आदेश मुख्य न्यायाधीश ने दिया था.

मंगलवार को हाइकोर्ट ने उक्त पांचों पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला मुहैया कराने व विशेष सुरक्षा देने के नियमावली को असंवैधानिक करार दिया। नतीजतन सूबे के पांच पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी  जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आजीवन मिले सरकारी बंगले के आवंटन  कानूनन रद्द समझा जाएगा.

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