पटना : पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में हुए दारोगा और वार्डन की बहाली भर्ती परीक्षा में बड़ा फैसला सुनाया है. जिसके बाद अब गर्भवती उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा में कोई छूट नहीं दी जायेगी.
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर अपील पर यह फैसला सुनाया है. पर इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो मानवीय आधार को मानते हुए गर्भवती उम्मीदवारों को इस मामले में छूट दे सकती है. पर यह कहना कि गर्भवती उम्मीदवारों का यह संवैधानिक अधिकार है, ये सही नहीं है.
गौरतलब है कि गर्भवती उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के न्यायाधीश ज्योति शरण ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह गर्भवती उम्मीदवारों का नये सिरे से शारीरिक दक्षता परीक्षा ले ले. जिसके बाद सिपाही भर्ती आयोग ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.