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पटना हाइकोर्ट का आदेश, शिक्षकों को 2003 से ट्रेंड का वेतन दे शिक्षा विभाग

पटना हाइकोर्ट का आदेश, शिक्षकों को 2003 से ट्रेंड का वेतन दे शिक्षा विभाग

PATNA : हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में जो शिक्षक 2007 में ट्रेनिंग की पूरक परीक्षा पास कर चुके हैं, उन्हें एक अक्टूबर 2003 से ट्रेंड शिक्षक का वेतन दिया जाए.

न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अगले सप्ताह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव कोर्ट में हाजिर हों. इन ट्रेंड टीचरों को छह फरवरी तक वेतनमान दिया जाना है. 

याचिकर्ता के तरफ से बताया गया कि शिक्षा विभाग केवल बांका के ट्रेंड टीचर को वेतनमान देने के लिए तैयार है. इस मसले पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक केस हार चुकी है. अप्रशिक्षित शिक्षकों ने 2003 में पूरक परीक्षा दी थी, लेकिन रिजल्ट 2007 में जारी किया गया. इसलिए इनको 2007 से ही ट्रेंड शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा है. याचिका कर्ताओं का तर्क है कि रिजल्ट लटका कर रखने के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं हैं. 


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