बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पटना हाईकोर्ट ने की गन्ना किसानों के बकाया राशि मामले की सुनवाई, अभ्यावेदन देने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने की गन्ना किसानों के बकाया राशि मामले की सुनवाई, अभ्यावेदन देने का निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के गन्ना किसानों के बकाये राशि व बढ़े हुए दाम का अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अखिलेश कुमार अस्थाना की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सबंधित अधिकारी को अभ्यावेदन देने को कहा। याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा है। 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन दायर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की प्रति के साथ अभ्यावेदन दाखिल करने पर संबंधित अधिकारी मामले पर विचार करते हुए तीन माह में स्पष्ट निर्णय लें।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि बाद में जरूरत पड़ने पर याचिकाकर्ता इस मामले को कोर्ट के समक्ष ला सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में योग्यता के आधार पर अपनी कोई राय नहीं दिया है। अधिवक्ता विकास कुमार पंकज याचिकाकर्ता का कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि बिहार सुगरकेन (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेज) एक्ट, 1981 के तहत तत्काल किसानों के बकाया राशि के भुगतान के संबंध में आदेश देने के लिए अनुरोध किया गया है। बकाया धन राशि के भुगतान नहीं होने से किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया।

Suggested News