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पटना हाईकोर्ट में सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की सम्बद्धता पर सुनवाई, एक सप्ताह में निरीक्षण के आवेदन देने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट में सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की सम्बद्धता पर सुनवाई, एक सप्ताह में निरीक्षण के आवेदन देने का निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी 27 लॉ कालेजों की संबद्धता के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सभी लॉ कालेजों को निर्देश दिया की बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष एक सप्ताह में निरीक्षण के लिए आवेदन देंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन कालेजों का वर्चुअल या फिजिकल निरीक्षण करेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण कमेटी का रिपोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंधित कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह कमेटी इनके रिपोर्ट पर निर्णय लेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह देखेगी कि विधि शिक्षा,2008 के नियमों का पालन इन शिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है या नहीं। इन लॉ कालेजों को फिर से चालू करने की अस्थाई अनुमति देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी प्रकार की इन नियमों में ढील नहीं देगी।

पिछली सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी व निजी लॉ कालेजों में नामांकन पर रोक लगा दिया था। ये जनहित याचिका कुणाल कौशल ने दायर किया है। इससे पहले चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार,संबंधित विश्वविद्यालय व अन्य से जवाब तलब किया गया। पिछली सुनवाई में काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश किया,जिसमें यह कहा गया कि राज्य में जो लॉ कालेज हैं,उनमें पूरी व्यवस्था नहीं है। योग्य शिक्षकों व प्रशासनिक अधिकारियों की काफी कमी हैं। इसका असर लॉ की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। साथ ही बुनियादी सुविधाओं की भी कमी हैं।

याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी सरकारी व निजी लॉ कालेजों 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। राज्य में सरकारी व निजी लॉ कालेज 27 हैं,लेकिन कहीं भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी।

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