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पटना हाईकोर्ट में नगर निगमों के वित्तीय स्थिति और स्वायतता को लेकर सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार को धनराशि का ब्यौरा देने का निर्देश

 पटना हाईकोर्ट में नगर निगमों के वित्तीय स्थिति और स्वायतता को लेकर सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार को धनराशि का ब्यौरा देने का निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नगर निगमों के वित्तीय स्थिति और स्वायतता के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता मयूरी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार ने नगर निगमों के लिए दी जाने वाली धनराशि अब तक नहीं दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताने को कहा कि बिहार के नगर निगमों को आवंटित किया गया धनराशि अब तक क्यों नहीं दिया गया।

अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020/22 के लिए नगर निगमों को पैसा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधनों के अभाव में नगर निगमों के लिए अपनी परियोजनाओं को पूरा करना संभव नहीं है। धनाभाव में बहुत सारी योजनाएं अधर में ही लटकी हुई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को आवंटित और दी गई धनराशि का पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के पास वर्ष 2019/20 में 71 करोड़ रुपए और 2020/21 में 374 करोड़ रुपए इस मद में बकाया हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह फिर की जाएगी।

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