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पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर सुनवाई, शहरी विकास और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव तलब

पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर सुनवाई, शहरी विकास और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव तलब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना स्थित पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध नहीं होने व अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कल शहरी विकास विभाग और सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है। इसके साथ ही पटना के डी एम और दानापुर के डी आर एम की उपस्थिति में सुनवाई होगी। इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जाएगी। 

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव व रेल विभाग के वरीय अधिकारियों के टीम का गठन किया था, जिन्हें उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देना था। 

कोर्ट ने जानना चाहा था कि अब तक पाटलिपुत्र  रेलवे स्टेशन की हालत सुधारने और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। रेलवे स्टेशन तो चालू हो गया,लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाया है। साथ ही अब तक स्टेशन तक पहुंचने के सही ढंग से सड़क नहीं बन पाया है,जिससे यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। इस मामले पर कल भी सुनवाई की जाएगी।


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