पटनाः बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है जहां बीपीएससी परीक्षार्थियों को न्यायालय ने बड़ी राहत दी है।पटना हाईकोर्ट ने 63वीं और 64वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज पीटी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।कोर्ट ने बीपीएससी पीटी के नतीजे के विरोध में कोर्ट पहुंचे आवेदनकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया.
हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही 12 जुलाई से होने वाली बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का रास्ता भी साफ हो गया है।जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने 5 जुलाई से सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे आज सुनाया गया। पीपीएसी द्वारा विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न उत्तरों के आधार पर रिजल्ट को चुनौती दी गई थी.
दिसम्बर 2018 में आयोजित हुई थी परीक्षा
बीपीएसी ने 16 दिसंबर 2018 को प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी ।17 फरवरी 2019 को इस परीक्षा का परिणाम बीपीएससी ने प्रकाशित किया था।पीटी का नतीजा आने के पहले ही 12 जुलाई 2019 से मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम तय किया जा चुका था। कोर्ट के इस फैसले से वैसे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो मेंस की तैयारी कर रहे थे।