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पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम से किया जवाब तलब, कहा कदमकुआं वेंडिंग जोन का निर्माण क्यों रोका गया

पटना हाईकोर्ट ने नगर निगम से किया जवाब तलब, कहा कदमकुआं वेंडिंग जोन का निर्माण क्यों रोका गया

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम से यह बताने को कहा कि कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण को क्यों रोका गया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने डॉ आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने निगम से पूछा कि राज्य सरकार के अकर्मण्यता का खामियाजा आम लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। ये जनहित याचिका कदमकुआं सब्जी मंडी के दो सौ फेरी वालों की दयनीय स्थिति के बारे में दायर किया गया है।

कदमकुआं वेंडिंग जोन का निर्माण 2019 में ही पूरा होना था,लेकिन अब सिर्फ तीस फीसदी काम ही अबतक हो पाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वेंडिंग जोन का काम पूरा नहीं होने के कारण सब्जी विक्रेताओं को अस्थाई रूप से दुकान लगाना पड़ता है। इस कारण फुटपाथ और बड़े पैमाने पर सड़कों पर अतिक्रमण हो गया है,जिससे ट्रैफिक जाम का रोज दिन सामना करना पड़ता है।

कोर्ट को याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि शहरी विकास,आवास विभाग और पटना नगर निगम के बीच आपसी तालमेल नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

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