PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को सभी ओर से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण में होने वाले व्यय का आकलन करने का निर्देश अधिकारियों की टीम को दिया। भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार व रेलवे अधिकारियों की टीम को पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
आज कोर्ट ने राज्य के नगर विकास विभाग,सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व रेलवे अधिकारी की टीम को सड़क निर्माण में होने वाले खर्च आकलन कर दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था,लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रेलों का परिचालन काफी पहले प्रारम्भ हो गया था, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाया है। दो सप्ताह बाद इस मामले पर फिर अगली सुनवाई फिर होगी।