बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कॉमर्स शिक्षक नियुक्त करने का दिया आदेश

पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कॉमर्स शिक्षक नियुक्त करने का दिया आदेश

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने सेकंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कॉमर्स विषय में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मोहम्मद अफ़रोज़ व अन्य के याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को आदेश पारित किया। कोर्ट ने  राज्य सरकार को कॉमर्स विषय के रिक्तियों को तीन महीने के भीतर तय करके, छह महीने के भीतर स्वीकृति पड़े खाली जगहों को एसटीईटी परीक्षा लेकर भरने का आदेश दिया है। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार व रितिक राणी ने बताया कि विज्ञापन संख्या पी आर/ 373/2019 के मामले में राज्य सरकार ने विगत 25 सितंबर, 2019 को ही उक्त स्कूलों में कॉमर्स शिक्षकों के पदों को भरने का निर्णय ले लिया था, इसके बावजूद एस टी ई टी परीक्षा के संचालन के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को अधियाचन अर्थात रिकविजिशन नहीं भेजा गया। 

हालांकि, अन्य विषयों में शिक्षकों की बहाली के लिए विगत वर्ष सितंबर महीने में एस टी ई टी की परीक्षा संचालित की गई, जिसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपने हलफनामा में सेकंडरी व सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के 1308 स्वीकृति पड़े खाली पदों की बात को स्वीकार किया है। बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड ने कॉमर्स विषय के लिए परीक्षा का संचालन इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसके लिए सरकार द्वारा अधियाचन नहीं भेजा गया।

Suggested News