बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

PATNA HIGH COURT: इस स्टेशन तक ट्रेनें तो पहुंच सकती है, मगर यात्री नहीं, हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

PATNA HIGH COURT: इस स्टेशन तक ट्रेनें तो पहुंच सकती है, मगर यात्री नहीं, हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक सभी तरफ से पहुंचने के लिए सड़क उपलब्ध नहीं होने के मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और रेलवे अधिकारियों को पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण कर अगले सप्ताह रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

भरत प्रसाद सिंह द्वारा दायर जनहित  याचिका कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कल शहरी विकास विभाग सड़क निर्माण के प्रधान सचिव व अन्य अधिकारियों तलब किया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन बनने के इतने दिनों बाद भी वहां पहुंचने के लिए सभी ओर सड़क निर्माण क्यों नहीं हो पाया। मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सड़क निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और रेल विभाग के वरीय अधिकारियों को वहां जा कर निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वहां स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़कों की स्थिति पर रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया।

बता दें, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन चालू तो हो गया, लेकिन नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पायी है। साथ ही अब तक स्टेशन तक पहुंचने के लिए सभी प्रमुख मार्गों से सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। इसका मतलब की ज्यादातर प्रमुख मार्गों से स्टेशन तक जाने का रास्ता नहीं जोड़ा गया है। जिस कारण यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है।

Suggested News