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पटना : कल से प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध, छापेमारी के साथ सख्ती से होगी कार्रवाई

पटना : कल से प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध, छापेमारी के साथ सख्ती से होगी कार्रवाई

पटना : जिले सहित पूरे सूबे में प्लास्टिक कैरी बैग पर शुक्रवार से प्रतिबंध लग जायेगा. प्लास्टिक कैरी बैग बैन का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी और जुर्माना भी वसूला जायेगा.  जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया की प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और प्रतिबंध को लेकर छापेमारी करने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है. प्लास्टिक कैरी बैग पूर्णत प्रतिबंधित करने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाये और कानून का उल्लंघन करने वालों से अर्थ दंड वसूला जाये. उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–421 एवं 422 के अंतर्गत बनाये गये उपविधि के तहत जब्ती, जुर्माना, अपराध शमन इत्यादि की कार्रवाई नगर निकायों द्वारा की जाये. प्लास्टिक कैरी बैग बैन का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इसमें मोटाई और आकार का विचार किये बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण विक्रय करने पर पहली बार में दो हजार रुपये, दूसरी बार में तीन हजार रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जायेगा.

अलग अलग दंड का प्रावधान 

व्यापारिक उपयोगकर्ता अगर पहली बार बंदी का उल्लंघन करते हैं, तो 1500 रुपये, द्वितीय बार में 2500 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 3500 रुपये जुर्माना किया जायेगा.

घरेलू उपयोगकर्ता मामले में पहली बार में 100 रुपये, द्वितीय बार में 200 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 500 रुपये जुर्माना किया जायेगा. 

 पॉलीथिन जलाने पर भी लगेगा जुर्माना

 प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने पर पहली बार में 2000 रुपये, द्वितीय बार में 3000 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 5000 रुपये जुर्माना किया जायेगा. 

सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने पर प्रथम बार में 1000 रुपये, द्वितीय बार में 1500 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 2000 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा. 

शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिये बिना और इस उपविधि के अनुसार व्यवस्था किये बिना कोई सभा या समारोह में एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम बार में 1500 रुपये, द्वितीय बार में 2000 रुपये तथा प्रत्येक बार दोहराये जाने पर 2500 रुपये जुर्माना किया जायेगा.

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