पटनाः बिहार के कोचिंग संस्थानों के लिए बड़ी खबर है।पटना डीएम ने आदेश दिया है कि सभी संस्थान शपथ पत्र भरिए और कोचिंग चलाइए। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों से शपथ पत्र प्राप्त कर लें। कोचिंग संस्थान के संचालक शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने कोचिंग संस्थान के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया है। हमारा कोचिंग संस्थान मानक सुरक्षा व्यवस्था के अनुकूल है तथा सभी शर्तों के अनुरूप है। जांच के क्रम में अगर त्रुटि पायी जाती है, तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि सभी कोचिंग संस्थान के संचालकों से अग्नि सुरक्षा संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जिला अग्नि शमन कार्यालय से प्राप्त कर लें कि अग्नि सुरक्षा हेतु मानक सुरक्षा उपलब्ध है। कोचिंग संस्थान से प्राप्त अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र शपथ पत्र के साथ संलग्न कर लें।
शपथ पत्र एवं अग्नि सुरक्षा संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर जब तक कोचिंग संस्थानों का जांच दंडाधिकारी एवं अग्निशमन पदाधिकारी के द्वारा नहीं हो जाता है, तब तक कोचिंग संस्थान का संचालन यथावत रहेगा, ताकि छात्रों के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बाधित न हो।
डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों की जांच की जाए तथा जिन संस्थानों में छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधायें अग्नि सुरक्षा हेतु उपलब्ध मानक सुरक्षा व्यवस्था, बहुमंजली इमारत की सुरक्षा की स्थिति में सीढ़ी की समुचित चैड़ाई लिफ्ट आदि की व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। अगर पर्याप्त नहीं है, तो उनके विरूद्ध धारा-133 के तहत नोटिस निर्गत कर कार्रवाई की जाय।