PATNA: पटना के निजी स्कूलों पर नकेल कसने को लेकर इस बार कई तरह के उपाय किए गए हैं .पटना कमिश्नर का दावा है कि इस बार पेरेंट्स पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर प्रशासन की कड़ी नजर है.
पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि किसी निजी विद्यालय के द्वारा शुल्क अधिनियम में निर्धारित 7 फ़ीसदी से अधिक वृद्धि की शिकायत प्राप्त होती है तो वैसे निजी विद्यालयों के खिलाफ बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन के तहत कार्रवाई की जाएगी. पटना कमिश्नर की अध्यक्षता में आज बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियमन समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में आयुक्त ने सभी निजी विद्यालयों को निर्देश दिया कि जिनका अब तक वेबसाइट नहीं बना है वे 31 मार्च 2020 तक अपने-अपने विद्यालयों में वेबसाइट बना ले .
यहां करें शिकायत
समीक्षा में आयुक्त ने पाया कि निबंधन समिति की 4 जनवरी 2020 की बैठक में 40 निजी विद्यालयों का निबंधन किया गया है. अगर कोई विद्यालय 7 फ़ीसदी से अधिक फीस वृद्धि करता है तो पेरेंट्स इसकी शिकायत कर सकते हैं। पैरंट्स [email protected] पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि अभी तक एक भी निजी स्कूल से फीस वृद्धि की शिकायत नहीं मिली है।अगर पैरेंट्स इस संबंध में कोई शिकायत करते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी।