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सिनेमा हॉल की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सभी सिनेमाघरों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच का आदेश

सिनेमा हॉल की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सभी सिनेमाघरों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच का आदेश

PATNA : पटना शहर के सभी सिनेमाघरों में अग्निशमन व्यवस्था आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं, इस बाबत एक संयुक्त जांच का आदेश, हाईकोर्ट ने पटना के डीएम व नगर आयुक्त को दिया है। मुख्य न्यायाधीश एम आर शाह व न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन की खंडपीठ ने राकेश कुमार सिंह की जनहित याचिका को सुनते हुए पटना के डीएम व नगर आयुक्त को आदेश दिया कि पटना के सभी सिनेमाघरों की संयुक्त रूप से जांच कर रिपोर्ट करें कि उन सिनेमाघरों की अग्निशमन प्रणाली वर्तमान सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप है या नही। 

पटना के जिलाधिकारी व नगर आयुक्त को तीन हफ्ते में संयुक्त जांच रिपोर्ट तैयार कर खुद से किए हलफनामा के ज़रिए कोर्ट में पेश करना है। जनहित याचिकाकर्ता ने पटना जंक्शन स्थित वीणा सिनेमा की जर्जर व असुरक्षित स्थिति के खिलाफ याचिका दायर की है। 

उक्त सिनेमाघर के तंग निकासी द्वार और बदहाल अग्निशामक सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता ने उपहार सिनेमा अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप सभी सिनेमाघरों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता एवं आधुनिक मानकों के अनुसार करवाने की गुहार लगायी है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।


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