पटना के स्कूल संचालक को फांसी की सजा, नाबालिक बच्ची से किया था रेप

Patna: पटना के एक स्कूल संचालक को फांसी की सजा सुनायी गई है। पटना के पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने सोमवार को दुष्कर्म के एक बड़े मामले में प्राइवेट स्कूल संचालक सह प्राचार्य राज सिंहानिया उर्फ अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनायी है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है।
इसके अलावे प्रिंसिपल के सहयोगी शिक्षक अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार रु का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने माना कि दोनों दोषियों ने जो कृत्य किया, वह बहुत संवेदनशील है।
बता दें, यह आपराधिक कृत्य 19 नवंबर 2018 को पटना के महिला थाने में दर्ज हुआ था। राज सिंहानिया जिसे फांसी की सजा दी गयी है वह फुलवारीशरीफ के मित्रमंडल कॉलोनी में न्यू पब्लिक स्कूल चलाता था। वह प्रिंसिपल और दूसरा दोषी अभिषेक कुमार स्कूल में शिक्षक था। मामले के खुलासे के बाद पीड़ित बच्ची का गर्भपात हुआ था। गर्भपात के अंश, पीड़िता और दोषी स्कूल संचालक अरिवंद कुमार के डीएनए की जांच हुई, जो पूरी तरह मिल गए थे।