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पटना मेयर पुत्र का महिला पार्षद को आंख मारने का मामला, महिला आयोग ने 13 सितंबर को साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का दिया आदेश

पटना मेयर पुत्र का महिला पार्षद को आंख मारने का मामला, महिला आयोग ने 13 सितंबर को साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का दिया आदेश

PATNA: पटना की मेयर के पुत्र शिशिर कुमार द्वारा और महिला पार्षद पिंकी कुमारी को आंख मारने का मामला को लेकर आज राज्य महिला आयोग में सुनवाई हुई। 13 सितंबर को महिला आयोग ने पिड़िता और बचाव पक्ष को साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है।

इससे पहले पार्षद पिंकी कुमारी को आंख मारने प्रकरण को लेकर बुधवार को महिला आयोग में सुनवाई हुई। महिला आयोग के सदस्यों ने पूरे मामले को गौर से सुना। शिशिर कुमार और पिंकी कुमारी ने अपना-अपना पक्ष आयोग के सामने रखा।

शिशिर कुमार ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के आरोप से इनकार किया है। जबकि पिंकी कुमारी ने कहा कि पटना नगर निगम की सभी बैठकों में मेयर पुत्र शिशिर कुमार इंटरफेयर करते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। 

बता दें कि पटना की पार्षद पिंकी कुमारी ने पटना की मेयर के पुत्र शिशिर पर आंख मारने का आरोप लगाते हुए राज्य महिला आयोग में इसकी शिकायत की है। इसको लेकर थाने में भी मामला दर्ज कराया जा चुका है।

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