PATNA : विक्रम अंचल के रानीतालाब थाना,पालीगंज अंचल के पालीगंज थाना, बिहटा अंचल के बिहटा थाना, दुल्हिन बाजार अंचल के रानीतालाब, मनेर अंचल के मनेर थाना अंतर्गत क्लस्टर का गठन किया गया है। 22 अनुज्ञप्ति स्थलों पर भंडारित बालू की मात्रा 5256600 घनफीट एवं 9 बालू घाटों के नदी तट से 300 मीटर के अंदर भंडारित बालू की मात्रा 7700270 अर्थात कुल 31 स्थलों पर भंडारित बालू की कुल मात्रा 12956870 घनफीट है, जिसका क्लस्टर बनाते हुए विक्रय स्थल निर्धारित किया गया है। पटना जिला अंतर्गत सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर भंडारित जब्त / दावारहित बालू जिले में कार्यरत अनुज्ञप्ति धारी के माध्यम से बिक्री किया जाएगा। जिसके लिए भंडारित बालू स्थलों का क्लस्टर बनाते हुए चयन किया गया है।
बालू का दर
भंडारण स्थलों पर जब्त बालू का विक्रय मूल्य जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा 4027 रू प्रति 100 घनफीट का दर निर्धारित किया गया है तथा प्रति 100 घनफीट बालू पर लोडिंग चार्ज 300 रू. एवं 5% अनुज्ञप्ति धारियों का कमीशन के रूप में प्रति 100 घनफीट बालू पर 201 रू देय होगा। अर्थात कुल प्रति 100 घनफीट बालू का मूल्य 4528 रुपए भुगतेय होगा। साथ ही विक्रय स्थल से उपभोक्ता को दूरी के अनुसार ₹35 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा।
आवश्यक शर्तों एवं बंधेजों का पालन करना होगा
अनुज्ञप्तिधारी ठीकेदार को खनन विभाग परिवहन विभाग एवं पर्यावरण विभाग अद्यतन सभी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करना होगा। अनुज्ञप्ति धारी ठेकेदार को बालू भंडारण स्थल/ मुख्य निकासी मार्ग/ e-challan केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। अनुज्ञप्ति धारी को बालू का ऑपरेशन हेतु पंजी संधारित करना होगा। बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 यथा संशोधित 2021 के शर्त एवं बंधेजों का पालन करना होगा। अनुज्ञप्ति धारियों को केवल भंडारण स्थलों पर जब बालू का ही बिक्री करना है। किसी दूसरे स्थान से बालू का अवैध उत्खनन करने की स्थिति में संबंधित अनुज्ञप्ति धारी ठेकेदार पर विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीँ अनुज्ञप्ति धारी किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों को भालू की डिग्री नहीं करेंगे नियम का उल्लंघन किए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए बालू को जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जबकि अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे शहर अंतर्गत बालू की उपलब्धता तथा बालू का निर्धारित दर पर ही बिक्री हो।
जिलाधिकारी ने संबंधित थानाध्यक्ष अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में बालू बिक्री स्थलों पर भ्रमणशील रहने तथा अनुज्ञप्ति धारी को चिन्हित स्थलों से ही बालू की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट