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पटना में 'जल प्रलय' पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई

पटना  में 'जल प्रलय' पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई

PATNA: पटना में जल प्रलय पर हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। पटना शहर में हुए भयंकर जलजमाव और उससे  हुई परेशानी पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस मामले में पटना हाईकोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के वकीलों की शिकायत पर जस्टिस एस. पांडेय की पीठ ने सुनवाई की,उसके बाद 16अक्टूवर की तिथि तय की गई। हाईकोर्ट को बताया गया कि जलजमाव  के दौरान पटना के लोगों को नारकीय स्थिति में  झोंक दिया गया था.
कोर्ट को यह बताया गया कि सरकार और प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से जलजमाव की समस्या से लोगों को निकालने में विफल रहा जिसका खमियाजा पटनावासियों को भुगतना पड़ा. 

हाईकोर्ट ने ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने को काफी गम्भीरता से लिया है.न्यायलय ने ये भी संकेत दिया है कि इन योजनाओं के लिए दिए गये पैसों के हेर फेर के जांच के लिए कमिटि गठित की जाएगी।कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामलें की निगरानी की जायेगी और जो भी लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें जवाबदेह बनाया जायेगा।

बता दें कि पटना में बारिश  के बाद जलजमाव से स्थिति विकट हो गई थीबता दें कि 10 दिन बाद भी कई इलाकों में नारकीय स्थिति बनी हुई है।कई स्थानों पर जलजमाव के बाद डेंगू का प्रकोप हो गया है और हजारो लोग इस रोग से पीड़ित हो गए हैं।

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