बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो रद्द होंगे लाइसेंस

ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो रद्द होंगे लाइसेंस

PATNA: अब पटना में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कोई भी वाहन चालक वाहन जांच में लगे पदाधिकारियों व पुलिस से नहीं बच सकते हैं. यातायात नियमों का कहां कितनी बार उल्लंघन किया, वाहन का इंश्योरेंस फेल है, प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट नहीं है, टैक्स डिफॉल्टर हैं और बिना परमिट वाहन चला रहे हैं आदि तमाम जानकारी गाड़ी का नंबर डालते ही अब हैंड हेल्ड डिवाइस बतायेगा. यातायात नियमों या सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना वाहन चालकों के लिए महंगा पड़ेगा.

वाहन जांच में हैंड हेल्ड डिवाइस के प्रयोग के लिए रविवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई. इस मौके पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल, राज्य परिवहन आयुक्त श्रीमती सीमा त्रिपाठी, जिलाधिकारी कुमार रवि, एसएसपी गरिमा मल्लिक, ट्रैफिक एसपी एके पांडेय, सिटी एसपी पीके दास, संयुक्त सचिव पंकज कुमार आदि उपस्थित थे. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 1 अप्रैल से पटना में हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालान काटा जायेगा. हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से वाहन चालकों से हर तरह का जुर्माना वसूल किया जायेगा. इसके लिए पटना में तैनात ट्रैफिक पुलिस, डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को रविवार को विश्वेश्वरैया भवन में ट्रेनिंग दी गई. 

हैंड हेल्ड डिवाइस के फायदे

*हैंड हेल्ड डिवाइस में गाड़ी का नंबर या चेसिस नंबर डालते ही वाहन की पूरी जानकारी मिल जायेगी.

*इश्योरेंस कब से फेल है, कब इंश्योरेंस कराया था, प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट है या नहीं, कब कहां से गाड़ी खरीदी थी, पिछली बार कब किस नियमों के उल्लंघन में कहां जुर्माना भरा आदि जानकारी मिलेगी.

*वाहन चेकिंग के दौरान दोबारा पकड़े जाने पर ऑटोमेटिक दोगुना फाइन लग जायेगा.

*जुर्माने की राशि का गणना करने के बाद ई चालान कटते ही वाहन मालिक के पास चला जायेगा एसएमएस.

*जुर्माने की राशि ऑन स्पॉट डेविट या क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं.

*वाहन जांच में पकड़े गए और किसी तरह पुलिस की नजर से भाग गए तो भी जुर्माना देने से नहीं बच सकेंगे.

*वाहन टैक्स जमा करने या फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के दौरान पेंडिंग विल की होगी वसूली.

*वाहन जांच के दौरान वाहन चालक या वाहन का फोटो लेने की भी डिवाइस में है व्यवस्था.





Suggested News