PATNA : बड़ी खबर राजधानी पटना से है। पटना नगर निगम ने बड़े होटलों और मॉल पर शिकंजा कसा है। नगर निगम ने सार्वजनिक स्थान पर अवैध पार्किंग एवं फुट फॉल के अनुरूप परिसर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था ना रखने वाले आठ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पटना नगर निगम ने निर्माण में पार्किंग की कमी, परिसर के सामने सार्वजिनक भूभाग में भवन उपविधि (building by-laws) का उल्लंघन कर पार्किंग करने की वजह से, होटल मौर्या, होटल पनाश,चाणक्या होटल, लेमन ट्री कॉम्पलेक्स, होटल सत्कार इंटरनेशनल पर 10-10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं जी वी मॉल, मैक्स बिल्डिंग मॉल पर 7-7 लाख रुपये एवं बोरिंग रोड स्थित अलंकार प्लेस पर पांच लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।
इन सभी प्रतिष्ठानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं वे यह सुनिश्चित करें कि उनके भवन के सामने सड़क या सार्वजनिक भूभाग पर वाहन की पार्किंग नहीं हो एवं 30 दिन के अंदर आदेश के अनुपालन के संबंध में शपथ पत्र दाखिल करें। निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा- 325 (1) एवं 436 के अंतर्गत पटना नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि शहर में अवैध पार्किंग पर संज्ञान लेते हुए पटना नगर निगम द्वारा सिलसिलेवार तरीके से विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।