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कानून बनने के बाद बिहार में तीन तलाक के एक ही दिन में दो मामले दर्ज, पति ने डाक से लिफाफा भेजकर दिया तलाक

कानून बनने के बाद बिहार में तीन तलाक के एक ही दिन में दो मामले दर्ज, पति ने डाक से लिफाफा भेजकर दिया तलाक

PATNA: संसद में तीन तलाक का बिल पास और कानून बनने के बाद बिहार में तीन तलाक के एक ही दिन में दो मामले दर्ज किये गए हैं। दोनों मामले राजधानी पटना में दर्ज किया है। पहला मामला पटना के गर्दनीबाग इलाके का है। इसको लेकर गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा कि झारखंड के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हामिद रहीम ने डॉक्टर पत्नी शुगुफ्ता नैयर को तीन तलाक दिया है।  पति डॉक्टर हामिद रहीमने डाक से लिफाफा भेजकर अपनी पत्नी को तीन तलाक दिया है। बताया जा रहा है कि पति ने  23 अगस्त को तलाकनामा लिखकर डाक से भेजा था जो 27 अगस्त को पीड़िता को मिला है। इसको लेकर पीड़िता ने गर्दनीबाग थाना में मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2018 को दोनों की शादी हुई थी।

वहीं दूसरा मामला पटना के पीरबहोर थाना के रमना रोड इलाके का है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने पीड़िता के बहन के घर जाकर तीन तलाक दिया है।पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसके पति ने 10 लाख रुपया नहीं देने पर तीन तलाक दे दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति पहले एयरफोर्स में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था लेकिन बाद में उसे एयरफोर्स से निकाल दिया गया था। पुलिस ने पीरबहोर थाने में मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि तीन तलाक को प्रतिबंधित करने वाले इस कानून को लाने के लिए 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में विधेयक पारित किया गया था, जिसे राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अगस्‍त को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह कानून बन गया, जिसे 19 सितंबर 2018 से ही लागू किया गया है। 

तीन तलाक से जुड़े नए कानून में इसे आपराधिक बनाया गया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अगर कोई व्‍यक्ति अपनी पत्‍नी को लगातार तीन बार तलाक बोलकर निकाह खत्‍म करता है तो उसे तीन साल तक के कैद की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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