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पटना के राजीवनगर थाना की कार्यशैली पर सवाल! पुलिस ने 90 दिनों के अंदर कोर्ट में नहीं दायर की चार्जशीट, पॉस्को के आरोपी को मिल गई जमानत

पटना के राजीवनगर थाना की कार्यशैली पर सवाल!  पुलिस ने 90 दिनों के अंदर कोर्ट में नहीं दायर की चार्जशीट, पॉस्को के आरोपी को मिल गई जमानत

PATNA: पटना पुलिस के एक और कारनामे सामने आया है। दरअसल यह पूरा मामला शहर के राजीव नगर थाना से जुड़ा है। पुलिस द्वारा 90 दिनों के अंदर चार्जशीट कोर्ट में नहीं दाखिल करने के कारण पॉस्को के आरोपी को जमानत मिल गई है।

दरअसल पूरा मामला राजीव नगर थाना के कांड संख्या 338/19 से जुड़ा है। नाबालिग से रेप के आरोपी संतोष साह को पॉस्को एक्ट की तहत राजीव नगर पुलिस ने 8 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में केस के आईओ ने 90 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दायर नहीं की जिसको लेकर कोर्ट ने 14 अक्टूबर को आरोपी संतोष साह को बेल दे दिया।

इसको लेकर   पीड़िता के वकील ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। वकील ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने इस दौरान कई बार राजीव नगर थाने में जाकर पुलिस को कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का अनुरोध किया गया। केस के आईओ ने हर बार पीड़िता के परिवार वालों को आश्वत किया कि समय पर कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी जाएगी लेकिन पुलिस ने कोर्ट में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर नहीं की जिसके कारण कोर्ट ने धारा 167 का लाभ आरोपी को देते हुए बेल दे दिया।

इसको लेकर पीड़िता के परिवार वालों ने भी राजीव नगर थाना पुलिस पर आरोपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पटना के वरीय पुलिस पदाधिकारियों से की है। बताया जा रहा है कि पटना के आईजी ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है।


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