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सनातन का विरोध वाले बयान पर उदयनिधि स्टालिन को पटना के MP-MLA कोर्ट ने जारी किया नोटिस, इस तारीख को पेश होने का आदेश, याचिकाकर्ता ने कहा आना ही होगा

सनातन का विरोध वाले बयान पर उदयनिधि स्टालिन को पटना के MP-MLA कोर्ट ने जारी किया नोटिस, इस तारीख को पेश होने का आदेश, याचिकाकर्ता ने कहा आना ही होगा

PATNA : बीते साल दो सितंबर को तमिलनाडू के मंत्री व सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर बयान दिया था। जिसका देश भर में विरोध हुआ था। अब उस बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़नेवाली है। हिंदू विरोधी और दंगा भड़काने वाले उनके बयान को लेकर पटना MP-MLA कोर्ट ने समन जारी किया है। साथ ही मामले में आगे 13 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। 

मामले में उदयनिधि के खिलाफ याचिका दायर करनेवाले हाईकोर्ट के वकील डा. कौशलेंद्र नारायण ने बताया कि उदयनिधि स्टालिन ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक कार्यक्रम में सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना बताते हुए इसे नष्ट करने की बात कही थी, जिससे देश में दंगा भड़कने की संभावना थी। इसको लेकर पटना के सीजेएम कोर्ट में अपराधिक परिवाद दर्ज किया गया था। चूंकि वह तमिलनाडू के विधायक व मंत्री हैं. ऐसे में उनका केस पटना के MP-MLA में ट्रासफर कर दिया गया था। 

जिसमें IPC की पांच धाराओं 153-A, 295-A, 298, 500, 504 के तहत संज्ञान लिया गया। जिसमें आज MP-MLA की न्यायाधीश सारिका बहालिया की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पेश किए साक्ष्यों के आधार पर उन्होने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ समन पत्र जारी किया है। जिसमें उन्हें आगामी 13 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर वह हाजिर नहीं होते हैं, तो फिर से पीटिशन दायर किया जाता है। जिन पांच धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनमें 153-A, 295-A गैर जमानती है, जिसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही कोर्ट के प्रति वफादार नहीं रहने पर सजा में छह माह बढ़ाने का प्रावधान है। अन्य धाराओं में भी सजा का प्रावधान है। 

डा. कौशलेंद्र ने बताया कि उदयनिधि ने देश के कानून को चुनौती दे रहे थे। आज उनके खिलाफ समन जारी हुआ है। अब जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गए हैं. उसके बाद यह निश्चित है कि पटना के कोर्ट से उदयनिधि के खिलाफ सजा भी होगी।


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