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असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई,राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश

असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई,राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश

PATNA : राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चांसलर कार्यालय, यूजीसी और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. जयप्रकाश नारायण की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. 

कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए 21 सितंबर,2020 को विज्ञापन निकाला गया. कोर्ट को बताया गया कि चयन प्रक्रिया के नियम  यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है. बिना परीक्षा के बहाली की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन हैं. 

राज्य में अन्य पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली जाती हैं,लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में चयन के लिए परीक्षा का प्रावधान नहीं है. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर,2020 को होगी. 


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