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एंबुलेंस व अन्य वाहन खरीदने के लिए 31 मार्च तक लोग कर सकते हैं आवेदन, जाने क्या है स्व-रोजगार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

एंबुलेंस व अन्य वाहन खरीदने के लिए 31 मार्च तक लोग कर सकते हैं आवेदन, जाने क्या है स्व-रोजगार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

SUPAUL:- मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत एंबुलेंस खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी कारण सरकार लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य चार मार्च को एक पत्र जारी कर नौवें चरण के तहत आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है। जिसके तहत 31 मार्च तक लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत त्रिवेणीगंज अनुमंडल पदाधिकारी एसजेड हसन ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए नौवें चरण के तहत आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। इच्छुक लोग निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा जो भी लाभार्थी पूर्व में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं वह लाभार्थी अभी तक वाहन नहीं लिए हैं वह एक सप्ताह के अंदर वाहन खरीदे अन्यथा उनकी आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।

पंचायत के 7 लाभुकों का योजना के लिए किया जाता है चयन :

 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के सात योग्य लाभुकों का चयन तीन या चार पहिया वाहन की खरीद के लिए किया जाता है। इस पर सरकार के द्वारा वाहन खरीद का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। जबकि ई रिक्शा की खरीदारी करने पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 70 हजार रुपया अनुदान दिया जाता है। जबकि कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार में बढ़ते एंबुलेंस की किल्लत को देखते हुए सरकार ने अनुदान की राशि में बढ़ोतरी करते हुए हर प्रखंड से दो लोगों को एंबुलेंस खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया था। इस योजना का लाभ पंचायत के 04 अनुसूचित जाति एवं जनजाति और तीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया जाता है। सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से गांव से शहर के बीच परिवहन की सुविधा सुगम करने के साथ ही आम लोगों को रोजगार देना मुख्य उद्देश्य है।


एंबुलेंस के लिए आवेदन करने की तिथि: 

एंबुलेंस के क्रय का विकल्प प्रस्तुत करने एवं नए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण 31 मार्च तक किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण 11अप्रैल तक किया जाएगा। अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक 13 अप्रैल को होगी। चयन सूची का प्रकाशन 18 अप्रैल को किया जाएगा। आपत्ति का आमंत्रण 18 से 19 अप्रैल तक किया जाएगा। आपत्ति का निराकरण 20 अप्रैल को किया जाएगा। अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन 21 अप्रैल को किया जाएगा। बीडीओ के द्वारा चयनित लाभुकों का चयन पत्र का तमिला 21 से 22 अप्रैल को किया जाएगा। वाहन खरीद के लिए चयनित लाभुकों से अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन 21 अप्रैल से लगातार प्राप्त किया जाएगा। अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाता में 7 दिनों के अंदर किया जाएगा।

नौवें चरण के लिए सामान्य लोग कब करेंगे आवेदन 

नौवें चरण के तहत सामान्य लोग भी 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जो एंबुलेंस को छोड़कर अन्य वाहन लेने के लिए इच्छुक है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण 31 मार्च तक किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण 1 अप्रैल तक किया जाएगा। अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक 2 अप्रैल को होगी। चयन सूची का प्रकाशन 4 अप्रैल को किया जाएगा। आपत्ती का आमंत्रण 5 से 6 अप्रैल तक किया जाएगा। आपत्ति का निराकरण 7 अप्रैल को किया जाएगा। अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन 8 अप्रैल को किया जाएगा। बीडीओ के द्वारा चयनित लाभुकों का चयन पत्र का तमिला 8 से 11 अप्रैल को किया जाएगा। वाहन खरीद के लिए चयनित लाभुकों से अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन 8 अप्रैल से लगातार प्राप्त किया जाएगा। अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाता में 7 दिनों के अंदर किया जाएगा।

लाभार्थी को ऑनलाइन करना होगा आवेदन

मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के इच्छुक लाभार्थी को योजना का लाभ पाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस दौरान लाभार्थी को आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चार पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस और खाता संख्या अपलोड करना होगा। इसके बाद चयनित लाभार्थियों को सीएमएफएस के माध्यम से उनके खाते में सीधे अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत लाभार्थियों को वाहन की आधी राशि या अधिकतम एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। जबकि एंबुलेंस खरीदने पर वाहन की आधी राशि या अधिकतम 02 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।



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