RANCHI : झारखंड के डीजीपी एम वी राव अपने पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को लेकर दायर की याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह सर्विस मैटर से जुड़ा मामला है, इसे जनहित से जोड़कर नहीं देखा जा सकता।
बता दें कि प्रह्लाद सिंह नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने महज 15 मिनट के अंदर अपना फैसला सुनातो हुए याचिका को खारिज करते हुए याचिका को निष्पादित कर दी है।
राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन, झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की। जबकि प्रह्लाद सिंह की तरफ से सीनियर अधिवक्ता वैंकट रमण उपस्थित हुए थे।
रांची से मो.मोईजुद्दीन की रिपोर्ट