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पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा निरस्त करने के लिए दायर हुई याचिका, जानिए क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा निरस्त करने के लिए दायर हुई याचिका, जानिए क्या है पूरा मामला

PATNA : पटना हाईकोर्ट में राज्य के विद्यालयों में 69,706 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई पूरी परीक्षाओं को निरस्त करने हेतु एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका मोहम्मद हसन रेजा द्वारा दायर की गई है। 

याचिका के जरिये 4 नवंबर, 2023 को जारी अधिसूचना संख्या- 27/2023 के संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए फिर से परीक्षा लेने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है। 

याचिका में आगे उक्त परीक्षाओं के परिणामों को रद्द करने हेतु आदेश देने का अनुरोध भी किया गया है। परीक्षा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संचालित की गई। याचिकाकर्ता का अन्य बातों के अलावा यह कहना है कि अधिसूचना के बावजूद कथित रूप से पार्ट-1 का पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू और बंगला में नहीं।

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