PATNA : पटना हाईकोर्ट में बिहार के बार कॉउन्सिल के जनरल बॉडी की मीटिंग में पारित हुए इलेक्शन से संबंधित मॉडल रूल को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई हैं। यह याचिका अधिवक्ता अमर सिन्हा ने दायर की है।
इस मॉडल रूल को 28 जुलाई, 1991 को पारित किया गया था, जिसे बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया ने भी वर्ष 2017 तक संशोधन के साथ 22 दिसंबर, 2003 को मंजूरी दी थी। दायर याचिका में बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के कार्यवाहक सचिव के हस्ताक्षर से 25 जुलाई, 2021 को जारी आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई हैं।इसके अंतर्गत मुंगेर स्थित ज़िला बार एसोसिएशन के रूटीन वर्क की देखरेख के लिए तदर्थ कमेटी का गठन कर दिया गया है। साथ ही बिहार स्टेट बार कॉउन्सिल के कार्यवाहक सचिव द्वारा 08 अगस्त, 2021 को जारी उस आदेश को भी रद्द करने की माँग की गई है, जिसके तहत मुंगेर स्थित ज़िला बार एसोसिएशन को नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया गया है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने बताया कि इस तरह का आदेश जारी किया जाना गलत, मनमाना और क्षेत्राधिकार के बाहर है। याचिकाकर्ता ने मध्यप्रदेश, जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर अपना विश्वास जताया है।