PATNA : राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को चुनोती देने वाली चुनाव याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने इस चुनाव याचिका पर सुनवाई की। तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को विजय कुमार यादव द्वारा चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता की तरफ से पूरी हुई गवाही
याचिकाकर्ता की ओर चौथे गवाह राज कुमार राय की गवाही समाप्त हो गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से गवाही समाप्त हो गई। अब तेजप्रताप यादव की ओर से गवाहों की सूची दी जानी और गवाहों की गवाही होनी है। तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनाव याचिका दायर किया है।
मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिका दायर करने का आधार श्री यादव द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के साथ संपत्ति को लेकर हलफनामा में जानकारी छुपाना बताया गया है।याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि क़ानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्ट आचरण बताया है।
3 नवंबर, 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। 10 नवंबर, 2020 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 13 जनवरी को की जाएगी।