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लोकसभा चुनाव बाद होगी बिहार में फार्मासिस्ट की बहाली, याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश

लोकसभा चुनाव बाद होगी बिहार में फार्मासिस्ट की बहाली, याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट पद पर बहाली मामले पर सुनवाई करते हुए ने राज्य सरकार को फार्मासिस्ट की बहाली लोक सभा चुनाव के बाद तीन माह में पूरा करने का आदेश दिया है। जस्टिस डा. अंशुमान ने अरविन्द कुमार की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस पद पर बहाली का शैक्षणिक योग्यता केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी ही रहेगी।

याचिकाकर्ता  के अधिवक्ता शशिभूषण सिंह ने कोर्ट को बताया कि फार्मासिस्ट पद पर बहाली के लिए सरकार ने विज्ञापन प्रकाशित किया था।इस पद पर बहाली के लिए तकनीकी शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी रखा गया है। 

पहले अंको के आधार पर बहाली करने की बात कही गई थी।और अब सरकार अंको के बजाये लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने के लिए संशोधन करने की जानकारी दी है।

इस पर राज्य सरकार की ओर से कोर्ट की बताया गया कि बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में सामान्य प्रशासन के पत्र के आलोक में कुल प्राप्तांक के स्थान पर लिखित परीक्षा में संशोधन जल्द कर दिया जायेगा। 

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