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सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल गोपाल सिंह की फिर से बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल गोपाल सिंह की फिर से बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट में पीआईएल दायर

PATNA : सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल गोपाल सिंह की फिर से बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया है। अधिवक्ता विजय कुमार विमल ने पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर कर स्टैंडिंग काउंसिल के रुप में 11 जनवरी 2019 को गोपाल सिंह की फिर से की गई बहाली को चुनौती दी है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल गोपाल सिंह ने पिछले साल 24 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। जिसे बिहार सरकार ने 6 सितंबर को स्वीकृत कर लिया गया था। इतना ही नहीं 17 सितंबर को लॉ सेक्रेटरी ने नोटिस निकालकर स्टैंडिंग काउंसिल के लिए आवेदन भी मांगा था। जिसके उपरांत 60 से ज्यादा आवेदन जमा कराए गए थे। इसको लेकर हाईकोर्ट में अवमानना दायर किया गया था कि जब तक बिहार सरकार लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए नया नियम नहीं लाती है तब तक विज्ञापन निकालना उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रतिकुल है।

विजय कुमार विमल ने कहा कि 11 जनवरी को लॉ सेक्रेटरी अखिलेश कुमार जैन ने गोपाल सिंह का त्यागपत्र जो 6 सितंबर को ही स्वीकृत हो गया था उसको वापस लेते हुए फिर से उनको सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के लिए प्राधिकृत कर दिया। इसको बाद गोपाल सिंह कार्यरत हो गए हैं।

याचिकाकर्ता विजय कुमार विमल ने कहा कि गोपाल सिंह ने पटना हाईकोर्ट में सिताराम सिंह हत्या मामले में बिहार सरकार के विरुद्ध ही 17 जनवरी को पैरवी की, जो कानूनन गलत है।

उन्होंने कहा कि गोपाल सिंह की बहाली हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है। पीआईएल में गोपाल सिंह की फिर से नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की गई है।


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