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फॉर्म 16 में होगा PM केयर्स के दान का जिक्र, इनकम टैक्स पर मिलेगी छूट

फॉर्म 16 में होगा PM केयर्स के दान का जिक्र, इनकम टैक्स पर मिलेगी छूट

Desk: कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई जारी है. बीते दिनों इस लड़ाई में मदद के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष को लॉन्च किया.

नौकरी पेशा लोगों ने भी कंपनी या नियोक्ता से अपनी सैलरी कटवा कर पीएम-केयर्स में मदद की है. ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी. इसके अलावा कंपनी या नियोक्ता द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म-16 में भी आपके योगदान का जिक्र होगा.

बता दें कि फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट होता है. इसे कंपनियां अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं. यह कर्मचारी की सैलरी से काटे गए TDS को सर्टिफाई करता है. यह फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है.

इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया है. इस नोटिस में सीबीडीटी ने कहा कि अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिए अलग से 80जी के तहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे.


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