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होली से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, पेंशन नियम किया बदलाव

होली से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, पेंशन नियम किया बदलाव

News4nation desk : होली से पहले पीएम मोदी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन के नियम में बदलाव किया है।

सरकारी कर्मचारी अब नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की बजाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 का चयन कर सकते हैं। हालांकि इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक जनवरी 2004 से पहले हो गई थी, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी के बाद हुई थी। 

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का यह आदेश सब कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया एक जनवरी 2004 को पूरी हो गई थी।

31मई 2020 तक का दिया गया समय

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2004 को जिन कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई थी। वे नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की बजाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 का चयन कर सकते हैं। इस विकल्प का चयन करने की आखिरी तारीख 31 मई 2020 है। यानी 31 मई तक जो कर्मचारी इस विकल्प का चयन नहीं करते हैं, वे एनपीएस कवर के तहत ही बने रहेंगे।  

फैसला पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा लिया गया है।

कई   कर्मचारियो ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

बता दें इस ऐतिहासिक निर्णय से केंद्रीय कर्मियों की मांग पूरी हो गई है। जिन कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया तो पहली पूरी हो गई थी, लेकिन जिन्होंने विभिन्न कारणों से नौकरी एक जनवरी, 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन की थी, वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसके लिए कई कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। 

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