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पीएमसीएच दवा खरीद घोटाला मामला: निगरानी कोर्ट ने 14 के खिलाफ आरोप किए तय

पीएमसीएच दवा खरीद घोटाला मामला: निगरानी कोर्ट ने 14 के खिलाफ आरोप किए तय

PATNA : पीएमसीएच में दवा और मशीनरी खरीद  घोटाला मामले में निगरानी कोर्ट ने 14 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। जिन लोगों के खिलाफ आरोप गठन किया गया है उनमें पीएमसीएच के कई तत्कालीन डॉक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर शामिल हैं। 

आरोप तय किए गए लोगों में पीएमसीएच के दो तत्कालीन सुपरिटेंडेंट डॉ रंजन कुमार सिंह और डॉ ओमप्रकाश चौधरी शामिल हैं। इनके अलावा तत्कालीन डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉ गणेश प्रसाद सिंह, नेफ्रोलॉजी के हेड डॉ विनोद कुमार सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर विकास शिरोमणी और अशोक कुमार यादव के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। विष्णुधारी ठाकुर, विष्णुदेव प्रसाद, आनंद बिहारी, सुनील कुमार गुप्ता, सुधीर कुमार, विजय नारायण राय और शिवेंद्र प्रसाद के खिलाफ भी आरोप तय किया गया है। निगरानी के वकील नंदी सिंह ने इसकी जानकारी दी है। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने इसको लेकर निगरानी कोर्ट में याचिका दायर की थी।

बता दें कि पीएमसीएच में वर्ष 2008-9 एवं 2009-10 में दवा, केमिकल और मशीनरी की खरीदारी में भारी अनियमितता पाई गई थी। बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर सभी की खरीदारी करने का आरोप लगा था। बताया जा रहा है कि लोकल कंपनी के माध्यम से खरीद हुई थी जिसमें 12 करोड़ 63 लाख 62 हजार 970 रुपये की सरकारी राजस्व की छति हुई थी।

गौरतलब है कि निगरानी ने जून 2014 में इसको लेकर जांच शुरु किया था। 27 फरवरी 2015 को निगरानी चार्जशीट दाखिल कर दिया था। इसको लेकर 15 लोगों के खिलाफ निगरानी ने चार्जशीट दायर किया था। 14 लोगों पर आरोप गठित कर दिया गया है। एक आरोपी तत्कालीन सर्जिकल इंचार्ज रघुनाथ शरण के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया गया है। सभी आरोपितों को कोर्ट में उपस्थित रहना था लेकिन रघुनाथ शरण उपस्थित नहीं थे।

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