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खगौल से छह माह पहले लापता किशोरी को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी जानकारी

खगौल से छह माह पहले लापता किशोरी को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी जानकारी

PATNA : पटना के खगौल से एक नाबालिग छात्रा के लापता हो जाने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की । लड़की के पिता अमर नाथ साह ने खगौल पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय लड़की 27.01.24 की शाम को अचानक लापता हो गई । 

काफ़ी जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस लापता बच्ची की बरामदगी नहीं कर सकी । पुलिस के उदासीन रवैये से परेशान होकर लड़की के पिता अमरनाथ शाह ने अपने अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पांडेय के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष आपराधिक रिट याचिका दायर की थी । 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के लंबे समय बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता की लड़की की बरामदगी नहीं हो सकी है । कोर्ट ने इस मामले में विगत 21 मई को राज्य से जवाब तलब किया था। 

जस्टिस पीबी बजनथ्री की बेंच के समक्ष कोर्ट को बताया गया कि लापता लड़की की बरामदगी कर ली गई है, हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हो सकी है । अदालत ने लड़की की बरामदगी की सूचना पर मामले को निष्पादित कर दिया ।

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