न्यूज4नेशन डेस्क- अपने पर्सनल गाड़ियों से घुमने वालों के लिए केन्द्र सरकार के फैसले ने बड़ी राहत दे दी है. इस फैसले के तहत अब आपको अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखने की जरूरी नहीं होगी. आपको ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेजों को ऑरिजिनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपके मोबाइल में मौजूद दस्तावेजों की ई-कॉपी ही काफी है. दरअसल केंद्र ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की ऑरिजिनल कॉपी न लें.
MoRTH issues an advisory to the transport authorities of the states to accept DL, RC or other documents in electronic form presented through 'DigiLocker' or 'mParivahan' platform.@nitin_gadkari @mansukhmandviya @narendramodi @PIB_India @PMOIndia @transform_ind
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 9, 2018
कैसे करें इस्तेमाल
सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट digilocker.gov.in बनाई है. अपने मोबाइल में डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप डाउनलोड कर अपने आधार नंबर से ऑथेन्टिकेट करें. मान लीजिए, आपने डिजिलॉकर ऐप को डाउनलोड किया। इसके बाद आपको साइन अप करना होगा. साइनअप के लिए आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, जिसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी को एंटर कर अपनी पहचान वेरिफाई करेंगे। दूसरे चरण में आपको लॉगइन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा. ऐसा करते ही आपका डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने आधार नंबर से अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना होगा. अब आप अपने 12 अंकों वाले आधार नंबर को एंटर करेंगे. फिर आधार डेटाबेस में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर ओटीपी आएगा. उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इसके बाद आप डिजिलॉकर में अपने डॉक्युमेंट्स को सहेज सकेंगे.