बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

अब पुलिस आपको गाड़ियों के असली दस्वावेजों के लिए नहीं कर सकती परेशान, परिवहन मंत्रालय ने दे दी है बड़ी राहत

अब पुलिस आपको गाड़ियों के असली दस्वावेजों के लिए नहीं कर सकती परेशान, परिवहन मंत्रालय ने दे दी है बड़ी राहत

न्यूज4नेशन डेस्क- अपने पर्सनल गाड़ियों से घुमने वालों के लिए केन्द्र सरकार के फैसले ने बड़ी राहत दे दी है. इस फैसले के तहत अब आपको अपने पास हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखने की जरूरी नहीं होगी. आपको ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेजों को ऑरिजिनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपके मोबाइल में मौजूद दस्तावेजों की ई-कॉपी ही काफी है. दरअसल केंद्र ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वे वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की ऑरिजिनल कॉपी न लें.


कैसे करें इस्तेमाल
सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट digilocker.gov.in बनाई है. अपने मोबाइल में डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप डाउनलोड कर अपने आधार नंबर से ऑथेन्टिकेट करें. मान लीजिए, आपने डिजिलॉकर ऐप को डाउनलोड किया। इसके बाद आपको साइन अप करना होगा. साइनअप के लिए आप अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे, जिसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी को एंटर कर अपनी पहचान वेरिफाई करेंगे। दूसरे चरण में आपको लॉगइन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होगा. ऐसा करते ही आपका डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने आधार नंबर से अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना होगा. अब आप अपने 12 अंकों वाले आधार नंबर को एंटर करेंगे. फिर आधार डेटाबेस में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, उस पर ओटीपी आएगा. उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इसके बाद आप डिजिलॉकर में अपने डॉक्युमेंट्स को सहेज सकेंगे.

Suggested News